देव होटल के पास सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग, आयुध अधिनियम व BNS के तहत मामला दर्ज
अंबिकापुर । सरगुजा जिला मुख्यालय के व्यस्ततम क्षेत्र देव होटल के पास हवाई फायरिंग कर आम जनता में दहशत फैलाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
दिनांक 06 फरवरी 2026 को आरोपी हनी सिंह द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बंदूक से हवाई फायर किया गया, जिससे दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की जान जोखिम में पड़ गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित पुलिस कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (IPS) के कड़े निर्देश पर पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आ गई।
एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लों एवं सीएसपी राहुल बंसल (IPS) के नेतृत्व में
साइबर सेल
थाना कोतवाली
थाना गांधीनगर
की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज
गवाहों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के कृत्य को गंभीर मानते हुए थाना कोतवाली में
अपराध क्रमांक 77/26 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
दर्ज धाराएं:
आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125
पुलिस का स्पष्ट संदेश
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि
शहर की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी है।




